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लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो रैली या रोड शो करने से पहले लेनी होगी।

The model code of conduct will come into force with the announcement of general elections to the Lok Sabha: चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा होगी। आदर्श आचार संहिता पर अधिकारियों की बैठक में अनुराग अग्रवाल ने यह बात कही।

उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव घोषणा पत्र की तीन प्रतियां सीईओ कार्यालय, चंडीगढ़ में तीन दिन के अंदर सौंपनी होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी जिला अथॉरिटी से रैली या रोड शो की अनुमति लेनी चाहिए।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का नहीं किया जाएगा प्रयोग

उनका कहना था कि राजनीतिक दल रोड शो करते समय सड़क जाम नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अस्पताल या ट्रामा सेंटर के निकट कोई राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अलावा, 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का नहीं कर सकेगा प्रयोग

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई रेस्ट हाउस, डाक बंगला या सरकारी भवन नहीं मिलेगा। इसके अलावा, कोई भी राजनीतिक नेता जाति या धर्म से जुड़े शब्दों को अपने भाषण में नहीं प्रयोग कर सकेगा और राजनीतिक दल भी अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च की तस्वीर नहीं लगा सकेंगे।

उम्मीदवारों के कार्यक्रमों पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम रखेगी नजर

उन्हें बताया गया कि जिला स्तर पर एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से नजर रखेगी। ताकि उम्मीदवार कार्यक्रमों में आदर्श आचार संहिता का पालन करें।

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