राज्यपंजाब

Tarunpreet Singh Sond: शगुन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अब पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं

Tarunpreet Singh Sond: श्रम विभाग डिजिटल हुआ, सभी सेवाएं और औद्योगिक योजनाएं अब ऑनलाइन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्रम विभाग ने विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब इन सेवाओं और योजनाओं तक सिर्फ एक क्लिक से पहुंचा जा सकता है।

Tarunpreet Singh Sond ने कहा कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, स्थिरता प्रमाण पत्र की स्वीकृति, फैक्ट्री पंजीकरण, लाइसेंस का अनुदान और नवीनीकरण, लाइसेंस संशोधन, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति, प्रमुख नियोक्ताओं का पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करना सहित कई प्रमुख सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को आधिकारिक वेबसाइट: https://pblabour.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है ।

Tarunpreet Singh Sond ने आगे बताया कि कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे, निर्माण स्थलों और ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभों के लिए दावे और दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सहित विभिन्न सेवाएं अब विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।

Tarunpreet Singh Sond ने यह भी बताया कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने वजीफा योजना, एलटीसी योजना और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को सरल बना दिया है।

Tarunpreet Singh Sond ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मजदूरों के बच्चों के लिए वजीफा योजना के तहत दो साल की सेवा शर्त को खत्म कर दिया है। मंत्री ने बताया कि मजदूरों को योगदान देने के दिन से ही वजीफा योजना का लाभ मिल सकता है। मंत्री ने यह भी बताया कि शगुन योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त भी खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब मजदूर धार्मिक स्थल और विवाह करवाने वाले धार्मिक व्यक्तियों की तस्वीरें जमा करवाकर शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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