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UP News: संपत्तियों के नामांतरण के लिए राज्य भर में कितना शुल्क लगेगा, कितना चार्ज निगम से लेकर नगर पंचायत तक?

UP News: नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि को 2025 को लागू करने की अधिसूचना प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जारी की है।

UP News: यूपी सरकार ने राज्य में संपत्ति के नामांकन और हस्तांतरण के लिए एक समान शुल्क निर्धारित किया है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि को 2025 को लागू करने की अधिसूचना प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जारी की है। नगर निगमों को 1000 से 5000 रुपये और नगर पंचायतों और पालिका परिषदों को 500 से 2500 रुपये देना होगा।

संपत्तियों के हस्तांतरण और नामांकन के लिए क्षेत्रफल और मूल्य के आधार पर एक समान शुल्क लगाया गया है, जिससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण, शुल्क आदि की प्रक्रियाओं में भिन्नता और अस्पष्टता के कारण आम लोगों को असुविधा हुई।

कर निर्धारण और शुल्कों में एकरूपता तथा प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रक्रिया में सरलता लाने के लिए मानक व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया है। हस्तांतरण और नामांतरण शुल्क, क्षेत्रफल या मूल्य पर आधारित हैं। इससे नगरीय नागरिकों को सुविधा होगी।

रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क

संपत्ति का मूल्य प्रभार की धनराशि

5 लाख तक 1000

5 लाख से 10 लाख तक 2000

10 लाख से 15 लाख तक 3000

15 लाख से 50 लाख तक 5000

50 लाख से ऊपर 10,000

विधिक उत्तराधिकारी या वसीयत में

संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में) प्रभार की धनराशि

1000 तक 500

1001-2000 तक 1000

2001-3000 तक 1500

3000 से अधिक 2500

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