मानवाधिकार आयोग ने लुधियाना नगर निगम के आयुक्त को सड़क खुदाई पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम, लुधियाना आयुक्त और उपायुक्त, लुधियाना को खराब शहरी नियोजन और कुछ महीने पहले पानी की आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए एक नवनिर्मित सड़क की खुदाई के आरोपों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सग्गू चौक से हम्ब्रान रोड तक सड़क का निर्माण हाल ही में 1.52 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। हालांकि, अब अर्बन वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा 24 घंटे जल आपूर्ति पाइपलाइन की स्थापना के लिए सड़क को खोदने का प्रस्ताव है।

शिकायतकर्ता ने नगर निगम और जल प्रबंधन अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप नए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ।

शिकायत में शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई सड़कें खराब स्थिति में हैं और निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और क्षतिग्रस्त स्टेच के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि खराब शहरी नियोजन के संबंध में आरोप प्रथम दृष्टया लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। पीठ ने नगर निगम आयुक्त और उपायुक्त को अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट 1 सितंबर, 2026 को निर्धारित सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले दायर की जानी है।

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