यूपी के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के मामले में बीएसएफ के निलंबित जवान को उम्रकैद

मुंबई की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के मामले में बीएसएफ के एक निलंबित जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील आशीष कुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने मनोज कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार ने 3 अप्रैल, 2024 को कासिमपुर गांव में अपनी पत्नी आकांक्षा की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। उसने कथित तौर पर उसके परिवार को बताया कि उसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी।
आकांक्षा के पिता सुभाष ने बाद में मनोज कुमार, उनके पिता अजब सिंह, मां मिथलेश और चाचा बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आकांक्षा ने 6 फरवरी 2017 को मनोज कुमार से शादी की थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि सुनवाई के दौरान अजब सिंह की मौत हो गई, जबकि मिथलेश और बाबू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार को बाद में बीएसएफ से निलंबित कर दिया गया था।
वकील ने बताया कि अदालत ने सबूतों पर विचार करने के बाद मनोज कुमार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।



