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ये सब अब नहीं चलेगा, इसलिए 5 लाख जुर्माना भरिए; CJI ने कोर्टरूम में वकील पर भड़के क्यों?

Supreme Court News: जब बचाव पक्ष के वकील ने तर्क देना चाहा, सीजेआई ने कहा कि आप बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपको पांच लाख रुपये का नोटिस देंगे क्योंकि आपने यह सब एक निजी कंपनी के कहने पर किया।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आज फिर एक वकील पर भड़क उठे और सुनवाई के दौरान उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की बात कह दी। यही नहीं, सीजेआई ने कोर्टरूम में कहा कि आप ये सब किसी निजी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं।

CJI ने जनहित याचिका का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र में प्रक्रियाओं सहित एक पुस्तिका को चुनौती दे रहे हैं, जो किसी निजी पार्टी के निर्देश पर बनाई गई है। सीजेआई ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, और कहा कि आप पर पांच लाख रुपये का नोटिस भेजा जा रहा है।

बार एंड बेंच के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आप बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम आपको पांच लाख रुपये का नोटिस देंगे क्योंकि आपने ये सब एक निजी कंपनी के कहने पर किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र के प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 25 को चुनौती दे रहे हैं।

वकील ने सीजेआई से अपनी शिकायत वापस लेने की अनुमति मांगी, लेकिन पीठ ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल, सीजेआई को उस केस और वकील के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है।

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