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रोहिणी कोर्ट हमले का मामला: DRDO के पूर्व वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया पर आरोप निश्चित, 21 से ट्रायल शुरू

2021 में रोहिणी कोर्ट रूम के बाहर हुए धमाके के मामले में, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक पर आरोप लगाया है। 21 फरवरी को अदालत इस मामले में ट्रायल शुरू करेगी।

2021 में रोहिणी कोर्ट रूम के बाहर हुए धमाके के मामले में आरोपी डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप लगाए हैं। 21 फरवरी को अदालत इस मामले में ट्रायल शुरू करेगी।

भारत भूषण कटारिया के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और हत्या के प्रयास का आरोप एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने लगाया। कटारिया डीआरडीओ में वैज्ञानिक था। उसे विस्फोटक पदार्थों के बारे में बहुत कुछ पता था।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को बताया कि नौ दिसंबर 2021 को कोर्टरूम संख्या 102 के पास आईईडी विस्फोट हुआ था। आरोपी ने इसे अमित वशिष्ठ नामक वकील को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रखा था। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही इमारत में रहते हैं। उसके खिलाफ कई मुकदमे वकील ने कराए थे। आरोपी ने इससे परेशान होकर उसे मार डाला। शुरुआत में पुलिस ने इसे आतंकी घटना समझा था, लेकिन जांच के बाद आरोपी की पहचान हुई।

रुपये को लेकर बहस

वैज्ञानिक और वकील में लिफ्ट के रूपयों को लेकर विवाद चल रहा था।  वैज्ञानिक पर छेड़खानी का केस वकील की मां ने दर्ज करवाया था। इसके अलावा, दोनों ने कई और विवादों और केसों का सामना किया था। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में आत्महत्या की भी कोशिश की थी।

गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2021 को, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतु राज नियमित सुनवाई कर रहे थे, जब यह घटना रोहिणी अदालत के कोर्ट नंबर 102 में हुई। घटना की जांच को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उत्तरी रेंज और एसटीएफ को सौंपा गया था, क्योंकि यह संवेदनशील, प्राकृतिक और महत्वपूर्ण था। इस मामले में आरोपी भारत भूषण कटारिया को 17 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, घटना के आठ दिन बाद।

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