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सीएमआरएल रिश्वत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन और अन्य के खिलाफ जांच पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीना टी और उनके पति पी ए मोहम्मद रियास के खिलाफ कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में जांच पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने विजयन और अन्य को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख करने की अनुमति दी।

केरल उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को विजयन, वीणा और रियास की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश के 9 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की मांग की थी, जबकि कहा था कि “भ्रष्टाचार के मामले में एक आरोपी को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सुनवाई का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय में अपनी अपील में तीनों ने दावा किया था कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से पहले एकल न्यायाधीश ने उनकी बात नहीं सुनी।

उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया कि याचिका, जिसमें एकल न्यायाधीश ने 9 अक्टूबर का आदेश पारित किया था, एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में थी और इसलिए, इसे एक खंडपीठ द्वारा सुना जाना चाहिए था जो जनहित याचिकाओं से संबंधित है।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की विशेष जांच इकाई-1 द्वारा इस मामले में विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।

केरल उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को वीएसीबी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्य पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

ईडी ने अपनी जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई तलाशी के आधार पर मामला दर्ज करने की मांग की थी।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सीएमआरएल ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं की आड़ में वीना की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी से भुगतान किया।

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