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दिल्ली में इमारत ढहने के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन छात्रावास से सटे भवन को गिराने के एमसीडी के फैसले पर चिंता जताने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ को बताया कि अधिकारियों ने छात्रावास के बेसमेंट से मलबा हटाए बिना विध्वंस का काम आगे बढ़ाया और कुछ लोग अब भी फंसे हो सकते हैं। वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने बगल की इमारत को गिराने से पहले एक ऑडिट किया होगा और वकील से “हवा में” याचिका दायर नहीं करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, ‘इस जानकारी का स्रोत क्या है कि मलबे के नीचे कुछ लोग हैं? आपको कैसे मालूम? आस-पास की इमारत को ध्वस्त करने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने किसी प्रकार का तकनीकी ऑडिट किया होगा। यह सब आपका अनुमान है कि कुछ लोग हो सकते हैं। आपके पास इस तरह की दलीलें देने का कुछ आधार होना चाहिए, “अदालत ने वकील से कहा।

पीठ ने कहा, ”इतनी जरूरी क्या है? आपको याचिका सिर्फ हवा में दायर नहीं करनी चाहिए। आपके लिए तकनीकी जानकारी क्या उपलब्ध है?”

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन की इमारत 6 सितंबर को ढह गई थी, जब मरम्मत का काम चल रहा था।

उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय एमसीडी जांच का आदेश दिया था, जिसमें सात लोग मारे गए थे।

इसमें कहा गया है कि यह घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इसने दिल्ली विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों सहित अपर्याप्त आवास सुविधाओं, छात्रों की सुरक्षा और एमसीडी और अन्य प्राधिकरणों द्वारा इस तरह की पीजी सुविधाओं को विनियमित करने के लिए पर्याप्त उपायों के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की है।

8 सितंबर को, नागरिक प्राधिकरण ने ढह गए छात्रावास से सटी इमारत को खतरनाक बताते हुए नियंत्रित रूप से ध्वस्त करना शुरू कर दिया।

इमारत में लड़कियों के पेइंग-गेस्ट आवास थे और पड़ोसी पांच मंजिला संरचना के ढहने के बाद इसे खाली करा लिया गया था।

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