
Haryana News: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) व 17 (2) के अनुसार, जिला की महम तहसील के निंदाना गांव में चकबंदी के…
Haryana News: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं 16 (1) व 17 (2) के अनुसार, जिला की महम तहसील के निंदाना गांव में चकबंदी के उपरांत कब्जा दिलवाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आदेश दिया है। आगामी 22 जून 2025 तक ग्रामीणों को कब्जा दिलवाए जाएंगे।
जिलाधीश ने 10 जून से 14 जून तक लाखनमाजरा के नायब तहसीलदार प्रदीप अहलावत, 11 से 14 जून तक रोहतक के नायब तहसीलदार दीपक, 15 से 18 जून तक महम के नायब तहसीलदार राहुल बूरा तथा 19 से 22 जून तक सांपला के नायब तहसीलदार निंदाना को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है. आदेश।
जारी आदेश के तहत, पुलिस अधीक्षक डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस को तैनात करेगा, और पुलिस बल के प्रभारी लगातार डयूटी मजिस्ट्रेट से संपर्क में रहेगा। जिला राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्य करेगा और संबंधित जमीन पर किसी न्यायालय का स्टेटस-को आदेश जारी नहीं होगा।



