
अरविंद केजरीवाल: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।इसके मुताबिक, सीएम केजरीवाल 20 मई तक जेल में रहेंगे।
अरविंद केजरीवाल Judicial Custody: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बारह दिन और बढ़ा दिया है। निचली अदालत ने फैसला दिया कि सीएम केजरीवाल को 20 मई तक तिहाड़ में रहना होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल 2024 को तिहाड़ जेल में भेज दिया था
23 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ा दी थी। उस दौरान सीएम केजरीवाल को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने ये आरोप लगाए थे
ईडी का दावा है कि दिल्ली की एक्साज पॉलिसी बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने इस मामले में मुख्य आरोपी बताया। इस मामले में संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, संजय सिंह जमानत पर बाहर हैं.
ईडी ने यह भी कहा कि शराब नीति मामले में मिली राशि को आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया था। ये पैसे अन्य स्थानों पर भी खर्च किए गए। AAP, हालांकि, सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
साथ ही, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बदले की भावना के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।