Sanjay Singh News: एमपी-एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक मामले में जमानती वारंट जारी किया।
AAP सांसद Sanjay Singh News: यूपी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। कोर्ट ने संजय सिंह को जमानती वारंट में 29 जून को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता से संबंधित एक मामले में जमानती वारंट जारी किया गया है।
आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट ने मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अदालत का आदेश आते ही मीडिया गैर जमानती वारंट की खबरें चल रही है। उन्हें इस त्रुटि को सुधारने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में पानी की कमी पर संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने था कि बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों का हक हरियाणा को दिलाना चाहते हैं.
मुझे एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से ज़मानती वारंट जारी हुआ है मीडिया ग़ैर ज़मानती वारंट की ग़लत खबर चला रहा है कृपया त्रुटि सुधार लें।
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) June 20, 2024
बिना इजाजत की थी सभा
सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आपके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामला बंधुआकलां थाने से जुड़ा है। बिना अनुमति के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आप के वरिष्ठ ने जनसभा की। कारण नोटिस जारी होने पर भी अदालत में नहीं आए। ये आदेश एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने जारी किए हैं। यहां पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि सांसद संजय सिंह सुलतानपुर के ही रहने वाले हैं.
थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई थी
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए बैठक करने का आरोप लगाया गया है। उनकी बैठक में 50 से 60 लोग शामिल हुए। सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था.