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CM Arvind Kejriwal ने बड़ा कदम उठाया और CBI की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी; अब क्या होगा?

CM Arvind Kejriwal: 26 जून को CBI ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। 26 जून को प्रधानमंत्री को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया था. फिर कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

29 जून को सीबीआई की रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड याचिका में सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने हिरासत में पूछताछ में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए।

21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी

21 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी। दो जून को वे तिहाड़ जेल में सरेंडर कर गए। तब से वे तिहाड़ में ही हैं।

हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी

ईडी केस में सीएम केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिली. 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सीएम ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश दे सकता है।

आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दल ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। केंद्रीय अधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ आज ही विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर  में प्रदर्शन किया।

संजय सिंह ने कहा, “संसद में इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की  मांग की। ED-CBI का दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं को जेल में डालना बंद होना चाहिए।:”

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