CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने की याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायालय ने झटका दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। CM केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी। कोर्ट ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल राहत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल पर सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 15 अन्य लोगों ने भी फाइल पर साइन किया था, इसलिए 50 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उनका दावा था कि गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को जेल में डाल देना था।
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया था।