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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये की केंद्रीय अनुदान राशि को अवैध रूप से हड़पने के आरोप में फाजिल्का के प्रखंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, माहला सिंह, पंच और मुख्तियार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। (PMAY).
इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त मुख्तियार सिंह ने अपने गांव में राज्य सरकार द्वारा आवंटित पंचायत की जमीन पर पहले से ही पांच मरले का घर होने के बावजूद पीएमएवाई के तहत धोखाधड़ी से 1,20,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी।
उन्होंने आगे बताया कि उक्त आरोपी सरपंचा महला सिंह और पंचायत सचिव संतोख सिंह ने एक-दूसरे के साथ मिलकर अवैध लाभार्थी मुख्तियार सिंह के गांव में उसके पक्के घर की जानकारी होने के बावजूद स्व-घोषणा को मंजूरी दी थी।
अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस जांच के आधार पर उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) ए के साथ 13 (2) और आईपीसी की धारा 409,467,468,471,120-बी के तहत वीबी पुलिस स्टेशन, फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी थी।
source: https://ipr.punjab.gov.in