
दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण पहली से पांचवीं तक की स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। CM Atishi ने एक ट्वीट करके सभी प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन करने की जानकारी दी।
CM Atishi: दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, इसलिए सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। “बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण, दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेंगे और अगले निर्देश तक जारी रखेंगे,” मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए कहा है और बच्चों के माता-पिता को इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। “दिल्ली में शिक्षा निदेशालय (डीओई), एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया जाता है।” स्कूलों के प्रमुखों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।”
दिल्ली में ग्रैप-3 लागू
दिल्ली सरकार ने भी ग्रैप-3 को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली और एनसीआर में एक्यूआई 401-450 के बीच है। शहर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 नवंबर, 2024 की सुबह 8 बजे से जीआरएपी-‘गंभीर वायु गुणवत्ता’ के चरण III के तहत सभी उपाय लागू किए जाएंगे। अब साल 2017 से पहले खरीदे गए वाहन जो बीएस-3 या उससे कम मानदंड के हैं, उनके उपयोग पर बैन लगा दिया गया है।
Due to rising pollution levels, all primary schools in Delhi will be shifting to online classes, until further directions.
— Atishi (@AtishiAAP) November 14, 2024
ग्रैप 3 में इन कार्यों पर रोक
निर्माण और डिमोलेशन पर रोक लगा दी जाएगी। सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।
अंतरराज्यीय बसों पर गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल पर प्रतिबंध रहेगा।
प्राथमिक स्कूल, कक्षा पांच तक के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सलाह, प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर राज्य सरकारें फ़ैसला ले सकती है।
दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी।
दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा, स्टोन क्रेशर के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
पानी का छिड़काव भी जारी रहेगा।