SEC: राज्य चुनाव आयोग उम्मीदवारों और आम जनता को सूचित करता है कि अपने दिनांक 10.10.2024 के आदेशों के तहत आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित निजी व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की अनुमति दी है।
इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी निजी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के भीतर कोई वीडियोग्राफी गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग द्वारा ये निर्देश पहले ही माननीय उच्च न्यायालय (डीबी) द्वारा सीडब्ल्यूपी 9601/2012 कृष्ण कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य में पारित दिनांक 24.5.2012 के आदेश के अनुसार जारी किए जा चुके हैं, जिसका क्रियाशील भाग इस प्रकार है:
“याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र के बाहर अपने खर्च पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वे ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केन्द्र के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी।”
उपरोक्त आदेश के अनुसार, निजी व्यक्तियों/राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अपने खर्च पर वीडियोग्राफी की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी वीडियोग्राफी मतदान केन्द्रों से 100 मीटर से बाहर की जाए।