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CM Nayab Saini ने की समीक्षा बैठक, हरियाणा में 28 फरवरी तक लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून

CM Nayab Saini ने 28 फरवरी तक हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

CM Nayab Saini ने 28 फरवरी तक हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। कानून संसद द्वारा पारित होने के बाद एक जुलाई को लागू हो गया।

CM Nayab Saini ने सोशल मीडिया एकाउंट्स एक्स पर कहा कि 28 फरवरी तक हरियाणा में तीन नए आपराधिक नियम लागू होंगे। राज्य में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।”

CM Nayab Saini ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को बताया कि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। CM Nayab Saini ने कहा कि नए कानूनों के अनुसार, पुलिस स्टेशनों को हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलनी चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने और गवाही देने की व्यवस्था की जाएगी। CM Nayab Saini बयान में कहा कि पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को “जीरो एफआईआर” की निगरानी करने के लिए भी तेजी लानी चाहिए।

राज्य में फोरेंसिक मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत पर CM Nayab Saini ने जोर दिया। सभा में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 23 मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट हैं, जो 40 में बढ़ जाएंगे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिश्रा ने बैठक के दौरान CM Nayab Saini को बताया कि नए आपराधिक कानूनों में से अधिकांश पहले ही लागू हो चुके हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के साथ इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।

डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बैठक में बताया कि ई-साक्ष्य ऐप आपराधिक मामलों में सभी साक्ष्यों को डिजिटल रिकॉर्ड कर रहा है। ई-समन लगभग 60% मामलों में जारी किए जा रहे हैं और 28 फरवरी तक इसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि इसके अलावा, 77 प्रतिशत आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया है, जो समय और खर्च को काफी कम करता है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव विवेक जोशी भी मौजूद थे।

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