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ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आईटी नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है सरकार, जी5 के खिलाफ कार्रवाई: सूत्र

सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज से पहले फिल्मों के प्रमाणन के लिए आईटी नियम 2021 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जो फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर विवाद के बीच आया है, जिसे बिना किसी मंजूरी के रिलीज किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड से अनिवार्य प्रमाणन और मंजूरी शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आईटी नियमों में संशोधन जरूरी है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि वह बिना सेंसर वाली फिल्म ‘सतलुज’ की स्क्रीनिंग के लिए मध्यस्थ जी5 के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है, जो अभी भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा विचाराधीन है और फिल्म में कई कट का सुझाव दिया गया है।

हालांकि, वर्तमान में ओटीटी सामग्री सीबीएफसी के दायरे में नहीं आती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एक सरकारी आदेश के बाद 3 जुलाई को रिलीज होने के दो दिन बाद फिल्म को जी5 से हटा दिया गया था।

बिना प्रमाणन के निजी स्थानों पर सतलुज की स्क्रीनिंग के बारे में सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है कि कानून का पालन हो और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

हनी त्रेहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन को दर्शाया गया है, जिन्होंने 1984 से 1994 के बीच पंजाब में हजारों अज्ञात शवों के दाह संस्कार की जांच की थी और 1995 में पुलिसकर्मियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी।

पंजाब के गुरुद्वारों सहित कई स्थानों पर ‘सतलुज’ का निजी तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का भाग III, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को OTT सामग्री की निगरानी के लिए एक तंत्र के तहत IT अधिनियम की धारा 69A को लागू करने का अधिकार देता है जो CBFC के दायरे में नहीं आता है।

धारा 69ए सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था सहित आधारों पर ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

सरकारी सूत्रों ने पहले कहा था कि दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म ‘सतलुज’ की सामग्री की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए क्योंकि फिल्म कथित तौर पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है।

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