स्वास्थ्य

एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय संचालकों से सभी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए तापमान नियंत्रित परिवहन सुनिश्चित करने को कहा

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) से कहा है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपूर्ति श्रृंखला में नियंत्रित तापमान की स्थिति में खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन करें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कड़ी निगरानी बनाए रखने और नियमों और विनियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

एफएसएसएआई ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने आपूर्ति श्रृंखला में नियंत्रित तापमान की स्थिति में खोआ, पनीर, मांस और मछली जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन पर एक परामर्श जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि एफबीओ को स्वच्छता और तापमान मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

एफएसएसएआई ने उल्लेख किया कि उसने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के तहत एफबीओ के लिए स्वच्छ और स्वच्छता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है।

परामर्श में कहा गया है, ‘एफएसएसएआई के संज्ञान में लाया गया है कि खोया, पनीर, मांस, मछली आदि जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को कई बार उचित तापमान की स्थिति में संभाला, संग्रहीत या परिवहन नहीं किया जाता है.’

नियामक ने कहा कि खराब होने वाली प्रकृति के कारण ये खाद्य पदार्थ माइक्रोबियल वृद्धि और खराब होने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं यदि उचित तापमान की स्थिति में बनाए नहीं रखा जाता है।

लाइसेंसों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार, खाद्य पदार्थ परिसंचालकों को खरीद/सोर्सिंग से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक सुपुर्दगी तक की पूरी आपूत श्रृंखला में निर्धारित तापमान बनाए रखना होता है।

एडवाइजरी में कहा गया है, ‘इन खाद्य उत्पादों के तापमान के दुरुपयोग से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह स्वच्छता और स्वच्छता आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है.’

इसलिए, एफएसएसएआई ने खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के निर्माण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री में लगे सभी खाद्य व्यवसायों को नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

नियामक ने उन्हें केवल स्वच्छ, ढके हुए और स्वच्छ वाहनों या खाद्य परिवहन के लिए उपयुक्त वाहनों में परिवहन करने के लिए कहा है।

भंडारण और परिवहन के दौरान निर्धारित तापमान की स्थिति बनाए रखें, यह सलाह दी गई है।

एफबीओ को केवल खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग और उपयुक्त माध्यमिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

एफएसएसएआई ने एफबीओ को बताया, “भंडारण, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन के दौरान उत्पाद को धूल, नमी, कीटों, शारीरिक क्षति और क्रॉस-संदूषण से बचाएं।

इसके अलावा, एफबीओ को खेपों के उचित रिकॉर्ड और पता लगाने की क्षमता बनाए रखने और चालान या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

नियामक ने राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, भारतीय रेलवे और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों को भी सलाह दी है कि वे संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परिवहन जांच के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दें।

अनुपालन न करने की स्थिति में, वे खाद्य पदार्थों की जब्ती और नष्ट करने सहित उचित कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

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