राज्यदिल्ली

AAP MP Sandeep Pathak ने कोर्ट से कहा कि जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं देना एक ‘मनमाना’ फैसला है।

AAP MP Sandeep Pathak: दिल्ली हाई कोर्ट में आप सांसद संदीप पाठक ने मांग की है कि जेल प्रशासन उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति दे।

AAP MP Sandeep Pathak: बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संदीप कुमार पाठक ने दलील दी कि जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुलाकात की अनुमति नहीं दी, जो “मनमाना, अवैध और पूरी तरह अनुचित” है।

अप्रैल में जेल अधिकारियों ने पाठक को दो बार मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन इस बार उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और उनकी ज्यादातर टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं.

जेल अधिकारियों ने अदालत में पाठक की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर जेल नियमों का उल्लंघन किया और केजरीवाल के साथ हुई बातचीत के बारे में मीडिया से बात की, और जेल प्रशासन ने उनके पूर्ववर्ती व्यवहार को देखते हुए उन्हें कैदी के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने मामले को बृहस्पतिवार को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जब अदालत ने पूछा कि क्या किसी को भी केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं है, पाठक के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तीन लोगों को अनुमति दी गई थी, लेकिन फिलहाल दो लोगों को अनुमति दी गई है।

अदालत ने जेल अधिकारियों से उस आदेश को भी रिकॉर्ड करने को कहा जिसके तहत पाठक को केजरीवाल से मिलने से रोका गया था। केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के कारण तिहाड़ जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ता ने जेल प्राधिकारियों से कहा कि उन्हें केजरीवाल से मिलने और बातचीत करने की अनुमति दी जाए। जेल अधिकारियों ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह निराधार और दुर्भावनापूर्ण था।

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