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Amanatullah Khan: AAP नेता अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक से बड़ी राहत मिली

Amanatullah Khan, AAP Leader: AAP नेता अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस को नोएडा के फेज 1 पेट्रोल पंप पर  मारपीट करने और धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

AAP MLA Amanatullah Khan: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) और उनके बेटे अनस खान (Anas Khan) को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे अनस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हमला करने और धमकी देने के मामले में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिए हैं।

पीड़ित पक्ष ने की थी गिरफ्तारी पर रोक की मांग

आप नेता अमानतुल्ला खान और उनके बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शैलेंद्र क्षितिज ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं.

7 मई को हुई थी मारपीट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में छह सप्ताह में उत्तर देने को कहा है। अमानतुल्ला खान दिल्ली के ओखला सीट से विधायक हैं। बीते माह 7 मई को नोएडा के पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर पंप के स्टाप से मारपीट हुई थी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पिछले कुछ समय से चल रहे दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में भी आरोपी हैं। वह ED के रडार पर हैं इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। ED ने उनसे भी कई बार पूछताछ की।

आप विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने यह साजिश की है। उन्हें जान बूझकर जेल में डाला जा रहा है।

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