Arundhathi Roy UAPA: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पर आरोप लगाए हैं, जो वीडियो और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर आधारित हैं। अगले हफ्ते पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत करेगी।
Arundhati Roy UAPA: अगले सप्ताह दिल्ली पुलिस लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ 2010 में कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। 21 अक्टूबर 2010 को कोपरनिकस रोड स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में अरुंधति रॉय और कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया।
नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच के लिए भेजा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अपराध शाखा ने एक हजार से अधिक पन्नों का आरोपपत्र बनाया है, जिसमें शेख शौकत हुसैन और अरुंधति रॉय के खिलाफ कई फॉरेंसिक साक्ष्यों और वीडियो के आधार पर आरोप लगाए गए हैं।
ये आरोप सुशील पंडित ने लगाए थे
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मुद्दा भारत से कश्मीर को अलग करना था। यह भी आरोप लगाया गया कि भाषण उत्तेजित प्रकृति के थे, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की।
मामले में एफआईआर 29 नवंबर, 2010 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 27 नवंबर, 2010 के आदेश के माध्यम से राजद्रोह, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोपों के लिए दर्ज की गई थी।
दिल्ली उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी
पुलिस ने छह से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का हवाला दिया है, सूत्रों ने बताया। उनका कहना था कि जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने यूएपीए की धारा 45(1) के तहत उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।