Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तिहाड़ जेल से पेश किया गया था।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता पर विचार करने के लिए मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया।
CM केजरीवाल अभी भी सीबीआई जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। 21 मार्च को ईडी ने CM केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 26 जून को उन्हें तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
जबकि सीएम केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को ईडी से पूछा कि जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह अब सिर्फ एक अकादमिक मसला है.
हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी अगर ED की याचिका स्वीकार होती है? जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ईडी के वकील से कहा, “मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।” अगर मैं आपकी याचिका मंजूर कर लेती हूं तो क्या होगा. क्या आप उन्हें फिर गिरफ्तार कर लेंगे.” इस पर ईडी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई प्रश्न ही नहीं है और किसी ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है.