Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को केजरीवाल को दो हफ्ते का समय दिया था कि वे अपना उत्तर दें। उन्हें मई में अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया था।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को नौ सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन को चुनौती दी है, जो एक कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने केजरीवाल को ईडी के जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दिया।
पीठ ने कहा, ‘जवाब चार हफ्ते में दाखिल किया जाए। केजरीवाल की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव हुए हैं और उन्हें उचित कानूनी विवरण नहीं मिला है, जिसके लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका लंबित है, इसलिए उन्हें प्रत्युत्तर देने के लिए अधिक समय देने की अपील की।
ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि 21 मार्च को जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए यह याचिका निरर्थक थी। उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को केजरीवाल को दो हफ्ते का समय दिया था कि वे अपना उत्तर दें। उन्हें मई में अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने ईडी से नौवां समन मिलने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. इसमें उनसे 21 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था। 20 मार्च को, उच्च न्यायालय की पीठ ने ED को जवाब देने का निर्देश दिया कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
अगले दिन उच्च न्यायालय ने ईडी से गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा था। अदालत ने कहा था कि वह इस स्तर पर केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत देने की इच्छुक नहीं है। उसी दिन शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।