
Arvind Kejriwal: 2 जून को CM अरविंद केजरीवाल को वापस जेल जाना होगा। उसकी तरफ से अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने इसकी सुनवाई से इनकार कर दिया।
Arvind Kejriwal: 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वापस जेल जाना होगा। कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। जेल जाने से पहले केजरीवाल ने एक बयान दिया है।
केजरीवाल से पूछा गया कि क्या उन्हें जेल में वापस जाने का डर नहीं है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं जेल जा रहा हूं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए थे और मैं भी देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं।
SC ने केजरीवाल को झटका दिया
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है।केजरीवाल ने असल में अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन याचिका को वैकेशन बेंच ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि सीजेआई अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लेंगे। 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया था। जेल में 50 दिन रहने के बाद केजरीवाल को 10 मई को जमानत मिली थी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी गई थी. अब 1 जून को उनकी 21 दिन की जमानत अवधि खत्म हो रही है.
4 जून को ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई होगी
बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश दिल्ली की लोकल कोर्ट ने 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। 7 मई को ED ने 18वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। अरविंद केजरीवाल को इस चार्जशीट में आरोपी बनाया गया था।