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Arvind Kejriwal: यह बड़ा अपडेट हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जमानत मामले की सुनवाई के दौरान आई है

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत की मांग की है। आज इस पर चर्चा हुई।

Arvind Kejriwal के समाचार: शुक्रवार, 5 जुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा। 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इसी दिन केजरीवाल की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

आज की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि इस मामले में चार सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को निचली अदालत से ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार कर लिया।

CBI के वकील ने क्या कहा?

वकील डीपी सिंह, सीबीआई के वकील, ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से ही सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए जमानत पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

सीबीआई के वकील ने कहा कि जमानत याचिका अक्सर पहले निचली अदालत में दायर की जाती है, फिर हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का दावा कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल किए बिना सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा।

26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

तीन जुलाई को, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत की मांग की। 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें तीन दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा। इसके बाद 29 जून को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

CM ने हाई कोर्ट में भी सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले ही सीबीआई को नोटिस भेजा है।

21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पहली बार अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम 21 दिनों की जमानत दी। दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। 20 जून को, ED मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी

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