Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का राउज एवेन्यू कोर्ट में ED ने विरोध किया। 21 मार्च को ED ने सीएम को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया।
Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने बुधवार (19 जून) को जमानत पर दलील दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं था।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने अदालत में जिरह के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। “ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है,” उन्होंने कहा। वे संत तो नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया.”
ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने इसके बाद आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट के जज न्याय बिंदु की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने विस्तृत दलील दी।
सीएम केजरीवाल को तीन जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा गया
विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखा। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।
21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उसने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही, 10 मई को सीएम केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई, जिसमें वे लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। सीएम ने 2 जून को फिर सरेंडर किया. तब से वो तिहाड़ जेल में ही हैं.