Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा है। 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर ये पत्र लिखा गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा है। CM केजरीवाल ने 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर ये पत्र लिखा है। LG को एक पत्र में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को मंत्री आतिशी के स्थान पर तिरंगा फहराएंगे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। सोमवार को हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीबीआई द्वारा आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद, उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र समाप्त हो गया था और इसे अवैध या बिना किसी उचित कारण के किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मैगसायसाय पुरस्कार विजेता हैं।
48 पृष्ठों के फैसले में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा सके, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।उन्होंने कहा कि प्रतिवादी (सीबीआई) के कृत्यों से किसी भी तरह की दुर्भावना का पता नहीं लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी और कहा कि एजेंसी अप्रैल, 2024 में पर्याप्त साक्ष्य जुटाने और मंजूरी मिलने के बाद ही उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू करेगी।
26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। 21 मार्च को ED ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, और 20 जून को उन्हें धन शोधन मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी। निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दी।