
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अगस्त 2025 से लागू करने और मृत्यु पर दो साल तक परिवार को आवास सुविधा का ऐलान किया है। कर्मचारी चयन कर सकेंगे UPS या NPS में से कोई योजना।
हरियाणा सरकार: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दो बड़े और संवेदनशील फैसलों का ऐलान किया है। इनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत और नौकरी के दौरान मृत्यु पर परिवार को दो साल तक सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करना शामिल है। ये घोषणाएँ कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
दो साल तक मुफ्त सरकारी आवास| हरियाणा सरकार
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम, 2016 में संशोधन स्वीकृत किया है। इसके अंतर्गत:
सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में परिवार को दो साल तक आवास भत्ता मिलेगा।
परिवार को सरकारी आवास को सामान्य लाइसेंस शुल्क पर रखने की सुविधा मिलेगी।
इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक तनाव से राहत एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में होगी। UPS के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
लाभार्थी समूह: 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त केंद्रीय NPS कर्मचारियों पर लागू।
सेवा-आधारित पेंशन: 25 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्त पहले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन में मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित: कम से कम 10 वर्ष की सेवा पर मासिक न्यूनतम ₹10,000।
निधन स्थिति में पारिवारिक पेंशन: मृत्यु पर परिवार को पेंशन जारी।
चयन का अधिकार: कर्मचारी UPS या मौजूदा NPS योजना में से अपनी आवश्यकता अनुसार चुनाव कर सकेंगे।
इस तरह की स्व-निर्देशित सुविधा से कर्मचारियों को निर्णय की स्वतंत्रता मिलेगी और पारिवारिक सुरक्षा मजबूत होगी।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
हरियाणा सरकार: यह पहल हरियाणा सरकार की सरकारी कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। UPS तथा दो साल आवास सुविधा से:
कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सक्षम होगी।
कर्मचारियों को चयन की स्वतंत्रता और न्यूनतम वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
यह कदम राज्य में सरकारी सेवाओं को आकर्षक बनाएगा और प्रशासनिक स्थिरता में सहायता करेगा।



