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Delhi Air Pollution: CAQM ने प्रदूषण के बीच दिल्ली-NCR के स्कूलों के लिए नियमों में बदलाव की सूचना दी

Delhi Air Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा है कि स्कूलों को हाईब्रिड मोड में चलाया जाएगा। यानी क्लास ऑनलाइन और फिजिकल दोनों चलाए जा सकते हैं।

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले की सुनवाई के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक नवीनतम आदेश जारी किया है। Delhi-NCR में स्कूलों के लिए GRAP के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदूषण के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूल अब हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। यानी प्रदूषण के दिनों में स्कूल ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से चलाया जाएगा।

इसका अर्थ है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो उन्हें भेज सकते हैं, या फिर वे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। राज्य सरकारों और अभिभावकों पर इसका निर्भर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनावई में स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि फिजिकल क्लास नहीं होने से कई विद्यार्थी मिड-डे मील से वंचित हैं। कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों का भी अभाव है।

प्रदूषण के कारण दिल्ली में जीआरएपी का चौथा स्टेज लागू होने के बाद, राज्य सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने का आदेश दिया।

जीआरएपी के चौथे स्टेज के सख्त कार्यान्वयन में गंभीर चूक करते हुए, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सीएक्यूएम को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया।

बेंच ने कहा कि अधिकारियों ने जीआरएपी के चौथे चरण के खंड एक, दो और तीन के तहत उपायों को लागू करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया। बिना किसी विशेष निर्देश के, पुलिस की कुछ टीमों को कुछ एंट्री प्वाइंट्स पर लगाया गया।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस को केवल 23 नवंबर को तैनात किया गया था और इस प्रकार अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक हुई. इसलिए, हम आयोग को सीएक्यूएम अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं।

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