राज्यदिल्ली

Delhi CM Arvind Kejriwal की मांग खारिज: आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा सकेंगी

Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री गोपाल राय को एक पत्र में बताया कि झंडा फहराने का मुद्दा उच्च स्तर पर उठाया गया है। फैसले की प्रतीक्षा है.

2024 में स्वतंत्रता दिवस की खबर: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर चल रही बहस कम होने के बजाय और अधिक गहरी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रिमंडल के निर्देश को लागू करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस विषय में मंत्री गोपाल राय को पत्र लिखा है।

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री गोपाल राय को एक पत्र में लिखा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।”ऊपरी स्तर पर मामला संज्ञान में लाया गया है और फैसला होना बाकी है। दिल्ली जेल नियम के तहत गोपाल राय ने जिस तरह का कम्युनिकेशन दिया है, वो उचित नहीं है

मनीष सिसोदया ने एलजी पर साधा निशाना

आपने सामान्य प्रशासन विभाग के इस रुख पर नेता मनीष सिसोदिया से महत्वपूर्ण बातचीत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है।

ये आदेश कल गोपाल राय ने दिए थे

सोमवार को दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराएंगे। इसकी तैयारी की जाए.

सीएम ने एलजी को लिखी चिट्ठी में क्या कहा था?

7 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि 15 अगस्त को मंत्री आतिशी मेरी जगह तिरंगा फहराएंगी। एलजी कार्यालय ने सोमवार तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री गोपाल राय से मुलाकात की। मुलाकात से वापस आने पर उन्होंने आतिशी को झंडा फहराने के लिए दिल्ली सरकार सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को ऐसा करने से इनकार कर दिया है।

ये है विवाद की वजह

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीएम झंडा हर साल स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में फहराते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी से इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने ऐसा करने में कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं की है। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा नहीं फहरा सकेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों की प्रक्रिया बंद हो गई थी, और यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवैध था या बिना किसी उचित कारण के हुआ था। अदालत ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मैगसायसाय पुरस्कार विजेता हैं।

26 जून को सीबीआई ने CM अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। उस समय मुख्यमंत्री ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को ED ने गिरफ्तार किया था। 20 जून को, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी।

Related Articles

Back to top button