
Delhi EV Policy: परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि थ्री-व्हीलर या किसी भी अन्य श्रेणी की गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
Delhi EV Policy: दिल्ली में ऑटोरिक्शा चलाने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवीनतम EV कानून को तीन महीने तक बढ़ा दिया है। यही कारण है कि दिल्ली में फिलहाल पुरानी EV नीति ही लागू रहेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कोई रोक नहीं लगेगी और वे सड़कों पर रफ्तार भरना जारी रख सकेंगे। याद रखें कि इससे पहले खबरें आ रही थीं कि नई EV कानून में 15 अगस्त, 2025 से नए सीएनजी कार रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। दस साल से अधिक पुराने ऑटोरिक्शा भी हटाने का प्रस्ताव था।
किसी भी श्रेणी की गाड़ी पर प्रतिबंध नहीं होगा
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि थ्री-व्हीलर या किसी भी अन्य श्रेणी की गाड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उनका कहना था कि सरकार दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और हम उन्हें संशोधित EV नीति में शामिल करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि थ्री-व्हीलर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वाहनों की किसी भी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा ईवी पॉलिसी लगभग तीन से चार महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है।”
बिजली की सब्सिडी भी जारी रहेगी
ये निर्णय मंगलवार को दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में लिया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चार अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली सब्सिडी को भी जारी रखने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। याद रखें कि घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबर वाले वकील और 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित लोग चार कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी बंद करने के बारे में फैल रही अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों और वकीलों को लाभ पहुंचाने वाली सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही दंगा पीड़ितों के लिए भी निरंतर सहायता सुनिश्चित की है।