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बॉक्सर विजेंदर सिंह ने हरियाणा सरकार का इस मामले में ध्यान खींचा, जानें क्या कहा?

विजेंदर सिंह: बॉक्सर और बीजेपी नेता विजेंदर सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर हरियाणा सरकार से खिलाड़ियों-अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए संज्ञान लेने का अनुरोध किया है

Haryana समाचार: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा के एचपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को उपलब्ध कराने और आईपीएस पदोन्नति प्रक्रिया को ग्रेडेशन सूची के आधार पर चलाने पर रोक लगा दी थी। हरियाणा के बॉक्सर और बीजेपी नेता विजेंदर सिंह ने हरियाणा सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

विजेंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर “एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ‘‘हरियाणा में खेल कोटे से सीधे भर्ती हुए एचपीएस अधिकारियों को नियुक्ति तिथि से कंफर्म नहीं माना गया है, जिसके चलते वे वरिष्ठता सूची में पिछड़ रहे हैं और उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है”। हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और खिलाड़ियों व अधिकारियों को न्याय दिलाए।

इस मामले पर हाई कोर्ट का क्या कहना है?

हाईकोर्ट ने आईपीएस प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि ग्रेड लिस्ट के आधार पर प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.आपको बता दें कि हरियाणा डीएसपी पद का प्रतिनिधित्व करने वाले जोगेंद्र शर्मा, सरदार सिंह, गितिका जाखड़ और ममता खरब ने वरिष्ठता क्रम को चुनौती दी गई थी. उनके वकील की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया था कि नियुक्ति के बाद उन्हें कंफर्म नहीं किया गया था. इसलिए वे वरिष्ठता में पिछड़ रहे है.

यह अपील याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए अपनी नियुक्ति की पुष्टि का अनुरोध करते हुए न्यायालय में अपील दायर की है। हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि उन्हें पुष्टि की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाए। हालांकि, पुष्टि से पहले, याचिकाकर्ताओं को विभाग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, क्योंकि खेल कोटे के माध्यम से डीएसपी के रूप में उनकी सीधी भर्ती के कारण ये पूरी नहीं हो पाई थीं।

 

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