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Farmers Protest: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खाली करने का आदेश दिया।

Farmers Protest: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खुलवाने का आदेश दिया है। यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिया है। किसान पिछले साढ़े चार महीने से शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।

Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर की खुलवाया जाए।

उच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा को भी कानून बनाने के लिए कहा है। खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान ने शुभकरण सिंह की मौत की जांच करने के लिए एक एसआईटी की नियुक्ति की है।

हाई कोर्ट में दाखिल की गई शिकायत

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में केंद्र, हरियाणा व पंजाब सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को पक्ष बनाया गया था।

National Highway-44 किसान आंदोलन की वजह से लगभग पांच महीने से बंद है। अंबाला के दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे-बड़े रेहड़ी मालिकों को भुखमरी का सामना करना पड़ा है।

अंबाला व्यापारियों ने गृहमंत्री को पत्र भेजा था

शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए अंबाला के व्यापारियों ने भी संघर्ष किया था। व्यापारी ने भी शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए गृहमंत्री को पत्र लिखा था। व्यापारियों ने कहा कि बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों और आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।

10 फरवरी से शंभू बॉर्डर बंद रहेगा

बता दें कि 10 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच की घोषणा से लेकर अब तक शंभू बॉर्डर बंद है, इसलिए पंजाब से अंबाला और अंबाला से पंजाब जाने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ा है। राम रतन गर्ग ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई सभी व्यापारी भाइयों की है।

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