हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: यूनिफाइड पेंशन स्कीम और मृत्यु पर दो साल आवास सुविधा की घोषणा

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अगस्त 2025 से लागू करने और मृत्यु पर दो साल तक परिवार को आवास सुविधा का ऐलान किया है। कर्मचारी चयन कर सकेंगे UPS या NPS में से कोई योजना।

हरियाणा सरकार: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दो बड़े और संवेदनशील फैसलों का ऐलान किया है। इनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत और नौकरी के दौरान मृत्यु पर परिवार को दो साल तक सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करना शामिल है। ये घोषणाएँ कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

दो साल तक मुफ्त सरकारी आवास| हरियाणा सरकार

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम, 2016 में संशोधन स्वीकृत किया है। इसके अंतर्गत:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): किसे मिलेगा लाभ?

यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में होगी। UPS के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

इस तरह की स्व-निर्देशित सुविधा से कर्मचारियों को निर्णय की स्वतंत्रता मिलेगी और पारिवारिक सुरक्षा मजबूत होगी।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

हरियाणा सरकार: यह पहल हरियाणा सरकार की सरकारी कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। UPS तथा दो साल आवास सुविधा से:

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