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भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में घुसा, एनआईए ने जम्मू कोर्ट से कहा, वारंट हासिल किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू की एक विशेष अदालत को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद पाकिस्तान में है, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादी समूहों को हथियारों, धन की आपूर्ति और निर्देशों से संबंधित एक आतंकवादी मामले में दो महीने में उसके खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) हासिल किया गया।

अदालत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक और नामित आतंकवादी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 75 के तहत गैर जमानती वारंट की मांग की गई थी।

आवेदन में पंजाब (पाकिस्तान) के सरगोधा के निवासी सईद को साल की शुरुआत में श्रीनगर के बाहरी इलाके में पंडाच में एक जांच के दौरान मोहम्मद नकीब भट की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में “फरार आरोपी” बताया गया है।

बटपोरा के रहने वाले भट के पास से चीन निर्मित ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

भट के खिलाफ जकूरा पुलिस स्टेशन में यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बाद की जांच में एक आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जिसके बाद लश्कर-ए-तैयबा और उसकी शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़े कई और आतंकवादियों और दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।

एनआईए ने कहा कि जांच के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी समूह के ‘अमीर/प्रमुख/संस्थापक’ सईद की संलिप्तता सामने आई और गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी कथित तौर पर उसके साथ जुड़े हुए पाए गए।

उन्होंने कहा, ‘सईद पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है और कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार, धन और निर्देश मुहैया करा रहा है। सूचना एकत्र की गई है कि उक्त आतंकवादी वर्तमान में पाकिस्तान में है और कानून के चंगुल से बचने के लिए जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है।

एजेंसी को सुनने के बाद एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने 8 सितंबर को कहा कि जांच के दौरान सईद की संलिप्तता सामने आई थी और वह कथित रूप से आतंकवाद में शामिल था।

अदालत ने कहा कि वह फरार है और जांच एजेंसी ‘सामान्य तरीके से’ उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है और सईद के खिलाफ एक सामान्य गैर-जमानती वारंट जारी किया।

जम्मू में विशेष एनआईए अदालत द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक के खिलाफ दो महीने में जारी किया गया दूसरा गैर जमानती वारंट है।

अदालत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में आठ जुलाई को सईद के खिलाफ पहला गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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