झारखंड की नवस्थापित सरकार ने पिछले महीने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की। यह सूचना इसके बाद हुए नए घटनाक्रम में दी गई है।
झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को बकाया वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया।
झारखंड की नवस्थापित सरकार ने पिछले महीने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की। यह सूचना इसके बाद हुए नए घटनाक्रम में दी गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।’
अधिसूचना में कहा गया है, “धुले हुए कोयले की रॉयल्टी बकाया राशि के बदले कोल इंडिया की सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में महाधिवक्ता के परामर्श से इस समस्या को हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।’
पिछले महीने शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि केंद्र सरकार से बकाया पैसा वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले, उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया था कि वह राज्य का करोड़ों रुपए का कोयला बकाया भुगतान करे।
2 नवंबर को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं।” मैं एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर उनसे कोयला बकाया (1.36 लाख करोड़ रुपए) चुकाने का अनुरोध करता हूँ। झारखंड के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा, ‘मैं अपने भाजपाई सहयोगियों, खासकर सांसदों से भी अपील करूंगा कि वे झारखंडियों को हमारा बकाया दिलाने में मदद करें।’
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोल इंडिया जैसे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ बकाया राशि राज्य का अधिकार है, और दावा किया कि निकासी न होने से झारखंड के विकास को अपूरणीय क्षति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने हाल ही में एक फैसले में राज्य के खनन और रॉयल्टी बकाया वसूलने के अधिकार की पुष्टि की थी।