
MCD Garbage Collection Charge: अब दिल्लीवासी कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम को यूजर चार्ज देना होगा। संपत्ति कर इसके बिल में शामिल होगा।इस रिपोर्ट में जानें किसे कितनी देनी होगी रकम?
MCD Garbage Collection Charge: दिल्ली की राजधानी में अब कूड़ा मुफ्त नहीं उठेगा। अब दिल्लीवासियों को एमसीडी प्रशासन को धन देना होगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, दिल्लीवासियों को अब कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज देना होगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पहली अप्रैल से यह प्रणाली लागू की है। दोनों रिहायशी और व्यावसायिक (यानी कॉमर्शियल) संपत्ति पर नई व्यवस्था लागू होगी। दिल्लीवासी अब घरेलू टैक्स ऑनलाइन भरते समय इस चार्ज का भी भुगतान करेंगे। संपत्ति कर बिल में शामिल होगा।
किसे कितना देना होगा चार्ज?
श्रेणी यूजर शुल्क (प्रति महीने)
1- 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपये
2- 50 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 100 रुपये
3- 200 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय मकानों से 200 रुपये
4- स्ट्रीट वेंडर (सड़क विक्रेता) 100 रुपये
5- व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉप, ढाबा, स्वीट शॉप व कॉफी हाउस आदि 500 रुपये
6- गेस्ट हाउस व धर्मशाला 2,000 रुपये
7- होस्टल 2,000 रुपये
8- 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां से 2,000 रुपये
9- 50 लोगों के अधिक बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां से 3,000 रुपये
10- होटल (बिना शुरू हुए) 3,000 रुपये
11- तीन सितारा होटलों से 3,000 रुपये
12- तीन सितारा से अधिक वाले होटलों से 5,000 रुपये
13- व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय,
14- कोचिंग क्लासेज चलाने वाले प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थानों से 2,000 रुपये
15- क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब (50 बेड तक) नॉन बायो मेडिकल वेस्ट 2,000 से 4,000 रुपये
16- लघु एवं कुटीर उद्योग, कार्यशालाएं (केवल गैर खतरनाक अपशिष्ट) 3,000 रुपये
17- गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अपशिष्ट) 5,000 रुपये
18- शादी, पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले 5,000 रुपये
19- क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स व ऐसे अन्य स्थान 4,000 रुपये
20- कोई अन्य गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक,
21- धार्मिक या चैरिटी संस्थान जो किसी अन्य श्रेणी में शामिल नहीं है 2,000 रुपये
(इनसे MCD ऑनलाइन संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज वसूलेगा)
किस घर से कितना?
50 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकानों से 50 रुपये प्रति महीने यूजर चार्ज की वसूली की जाएगी; 200 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों से 200 रुपये प्रति महीने चार्ज की वसूली की जाएगी। यही नहीं, कॉमर्शियल संपत्ति, जैसे दुकान, ढाबा या कॉफी हाउस, हर महीने 500 रुपये देंगे। वहीं पचास लोगों की क्षमता वाले रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होटल और धर्मशालाओं से दो हजार रुपये प्रति महीना चार्ज लिया जाएगा। दो हजार रुपये की मासिक यूजर चार्ज भी शादी-पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, बैंकों, बीमा कंपनियों और प्रदर्शनी स्थलों से मिलेगी।