Minister Hardeep Singh Mundian: प्लाटों के पंजीकरण के लिए एनओसी न लेने के प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें: मुंडियन ने संभागीय आयुक्तों और डीसी को निर्देश दिया
- लोग इस ऐतिहासिक अधिनियम का लाभ 1 दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक उठा सकते हैं
- समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई
Minister Hardeep Singh Mundian: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की आम आदमी को सुविधा प्रदान करने की वचनबद्धता के अनुरूप राजस्व तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सभी डिवीजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को प्लाटों की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी न लेने के प्रावधान का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को लिखे पत्र में मुंडियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 भूमि के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रथा को समाप्त कर देगा। मंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी जिसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित कर दिया था और उसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है तथा छोटे प्लाट धारकों को राहत प्रदान करना है। आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार लोग इस ऐतिहासिक अधिनियम का लाभ 1 दिसंबर, 2024 से फरवरी, 2025 तक उठा सकते हैं।
इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलों के उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र जारी कर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति भेजकर इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने कहा कि यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम जनता को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री में होने वाली समस्या को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए दंड और सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है।
श्री मुंडियन ने कहा कि संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में स्थित पांच सौ वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री के लिए समझौता या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे भूमि के पंजीकरण के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक कार्य राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।