Punjab News: 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत तब की कांग्रेस सरकार ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर मोहाली में पर्चा दर्ज किया था। इस मामले में बाद में मजीठिया को हाईकोर्ट से जमानत मिली।
Punjab News: एनडीपीएस मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को राहत मिली है। एसआईटी ने मजीठिया को भेजे समन को वापस ले लिया है।
एसआईटी ने इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए मजीठिया को समन भेजा था। मजीठिया ने हाईकोर्ट में समन किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि वे इसे अवैध बताते थे।
मजीठिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें भेजे गए समन पूरी तरह गलत हैं, उन्हें बार-बार बुलाया जा रहा है और एसआईटी को अभी तक की जांच में कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए यह समन रद्द किया जाए। पंजाब सरकार के सरकारी वकील ने सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही हाई कोर्ट को बताया कि समन नोटिस को वापिस लिया जा रहा है। इसके बाद याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
25 जून को एसआईटी ने मजीठिया को जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। मजीठिया ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तब सरकार ने कहा कि 8 जुलाई तक पेश होने की आवश्यकता नहीं है। बाद में हाई कोर्ट ने सुनवाई को 8 जुलाई तक स्थगित कर दिया।