Punjab Police ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर पाक समर्थित हथियारों से लैस स्मगलिंग मॉड्यूल का किया भंडाफोड़

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Punjab Police महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विजन के अनुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच, तरन तारन पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में पाकिस्तान समर्थित हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

उन्होंने कहा, “इस कार्रवाई में चार अत्याधुनिक ग्लॉक-19 पिस्तौल बरामद की गई, जिसमें एक पिस्तौल ‘मेड फॉर नाटो आर्मी’ के साथ छापी गई थी, साथ ही चार मैगजीन, सात जिंदा कारतूस और 4.8 लाख रुपये की हवाला राशि भी बरामद की गई।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जंडियाला गुरु में चप्पा राम सिंह के गुरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और खलरा में बसरके के लवप्रीत सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी हरप्रीत सिंह का पाकिस्तान स्थित तस्कर के साथ सीधा संबंध है, जो ड्रोन का उपयोग करके सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की खेप लाता था। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरण तारण गौरव तूरा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस दल तरण तारण में शेरोन के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहा था, जब एक कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट को जल्दबाजी में चलाया जा रहा था, जिसे टॉर्च लाइट का उपयोग करके रोकने का संकेत दिया गया और उसमें सवार लोगों ने भागने की कोशिश की और परिणामस्वरूप नाका पर बैरिकेड्स में घुस गए। उन्होंने कहा कि कार में बैठे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी तलाशी के दौरान हथियार और हवाला के पैसे बरामद किए गए।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी हरप्रीत हैप्पी के फरीदकोट जेल में बंद होने के दौरान कुछ संपर्क हुए थे, जिसने उसे पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर के संपर्क में लाया था।

एसएसपी ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी हरप्रीत हैप्पी ने आपराधिक तत्वों को कई हथियारों की खेप पहुंचाई थी, जबकि आगे की जांच जारी है और इस मामले में और गिरफ्तारियों की उम्मीद है।

मामले की एफआईआर नं. 114 दिनांक 29.08.2024 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 25 (6) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (7) की धारा 111 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए के तहत तरन तारन के पुलिस स्टेशन सरहाली में दर्ज किया गया है।

source: https://ipr.punjab.gov.in

 

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