RBI ने इन पांच बैंकों के खिलाफ क्यों कठोर कार्रवाई की?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. आरबीआई (RBI) ने अब नियमों का सही से पालन न करने की वजह से गुजरात के पांच सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना ठोका है.
बैंकों पर RBI का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। गुजरात के पांच सहकारी बैंकों ने अब आरबीआई (RBI) से नियमों का गलत पालन करने के लिए भारी जुर्माना भुगतान किया है। इन बैंकों पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। आइए बताते हैं कि RBI ने किन बैंकों पर और क्यों जुर्माना लगाया है-
केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को विभिन्न बयानों में कहा कि 13 दिसंबर, 2023 को जारी एक आदेश में उसने वडोदरा के श्री भारत सहकारी बैंक पर 2016 के जमा पर ब्याज नियमों का उल्लंघन करके पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अन्य बैंकों में जमा रखने संबंधी उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।
RBI ने बताया कि इन पांच बैंकों में से प्रत्येक पर जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना इसका उद्देश्य नहीं है।.
एक अलग उदाहरण में, RBI ने संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक, जो कि गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के संखेड़ा में स्थित है, पर निदेशकों, रिश्तेदारों और वांछित व्यवसायों या संस्थानों को धन उधार देने के मामले में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। आरबीआई ने अन्य बैंकों में जमा के संबंध में नियम तोड़ने पर प्राथमिक सहकारी बैंकों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह आदेश 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था.
केंद्रीय बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित, जमा पर ब्याज दरों को पूरा नहीं करने के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 13 दिसंबर को आरबीआई ने गुजरात के दाहोद जिले के लिमडी में स्थित लिमडी नगरीय सहकारी बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सात दिसंबर, 2023 को, गुजरात के पारलाखेमुंडी स्थित सहकारी शहरी बैंक पर आरबीआई ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि बैंक ने अन्य आदेशों का पालन नहीं किया था।