
Dr. Baljeet Kaur: पात्र परिवार लाभ प्राप्त करने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं
Dr. Baljeet Kaur: पंजाब सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर परिवारों को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले परिवार किसी भी तरह की मृत्यु (प्राकृतिक या अन्यथा) के मामले में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि घर में आय का प्राथमिक स्रोत होने वाली महिला को भी कमाने वाला माना जाएगा और उसका परिवार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा।
इस योजना के तहत, “परिवार” शब्द में पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियाँ और आश्रित माता-पिता शामिल हैं। यदि किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सहायता उनके आश्रित छोटे भाई-बहनों या माता-पिता को प्रदान की जाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतक कमाने वाले की मृत्यु के समय आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन शर्तों के पूरा होने पर हर मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मंत्री ने यह भी बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
अपने वक्तव्य के अंत में मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह योजना पंजाब सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए शुरू की गई एक और बड़ी पहल है। पात्र व्यक्ति लाभ उठाने के लिए अपने-अपने ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।



