CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अपनी लीगल टीम के साथ दो और बैठकें करने की अनुमति मिल सकेंगे। याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
Delhi High Court On Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में अपनी लीगल टीम से अन्य बैठकें कर सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर करने के बाद सीएम केजरीवाल जेल में दो और वकीलों के साथ बैठक कर सकेंगे।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “विशेष परिस्थितियों में खास उपचार की जरूरत होती है। याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकारों के लिए हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त लीगल मीटिंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
बार एंड बेंच में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “याचिकाकर्ता के जेल में बंद होने तक याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है।”मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को निचली अदालत के जज कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (25 जुलाई) को कथित आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत दी गई. 8 अगस्त तक सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई।
वहीं, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता सहित अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को अदालत में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को पहले ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन वह अभी भी जेल में हैं। मामले में जमानत बॉन्ड नहीं भरने के कारण वह यहाँ तिहाड़ जेल में बंद हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं।