Satyendar Jain: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत याचिका सुरक्षित रखी है।
Satyendar Jain: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर अंतरिम जमानत याचिका सुरक्षित रखी है। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार, (9 जुलाई) को फैसला सुनाएगी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मई में नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले पर ईडी से स्टेटस रिपोर्ट की मांग करते हुए अगली सुनवाई नौ जुलाई को निर्धारित की थी।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई।
15 मई को सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जो उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सत्येंद्र जैन का कहना है कि ED कानून के भीतर अपनी जांच पूरी करने में विफल रही और 27 जुलाई 2022 को ट्रायल कोर्ट में उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका का विरोध करने के लिए एक पूरा आरोप पत्र पेश किया। जैन का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पूरा आरोप पत्र जांच के दौरान प्रस्तुत किया गया।
सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति का केस केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किया था। 2015 और 2017 के बीच, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। ईडी ने भी इसके आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ईडी का आरोप है कि जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों को शेल कंपनियों से हवाला देकर 4.81 करोड़ रुपये मिल गए।