
सोसायटी को आवाज उठानी होगी
सौरभ मलिक/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 12 फरवरी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पशुओं को भी जीवन, सम्मान, गरिमा और क्रूरता से सुरक्षा का अधिकार है, जो पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों से निपटने के तरीके को बदलेगा। पीठ ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि पशुओं को सिर्फ माल नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की जब पीठ ने एक भैंस की मौत के बाद बस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि ड्राइवर का भैंस के मालिक के साथ समझौता हो गया था।
जस्टिस हर्ष बंगर ने पशुओं की भावनाओं को अनुभव करने की क्षमता को पहचानते हुए और उनकी बुनियादी जरूरतों को इनसानों के बराबर बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि मूक होते हुए भी पशु सुरक्षा के हकदार हैं और उनकी ओर से आवाज उठाना समाज का नैतिक दायित्व है। हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया, जिसमें 31 अक्तूबर 2016 को संगरूर जिले के दिड़बा पुलिस स्टेशन में लापरवाही से वाहन चलाने और एक अन्य अपराध के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस बंगर की पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने बस को तेज गति से चला दिया, जिससे बस ने सड़क के किनारे भैंसों को टक्कर मार दी। हादसे में एक भैंस मर गया और दूसरा घायल हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने एफआईआर को रद्द करने की दलील दी कि उसने भैंस के मालिक के साथ समझौता कर लिया था।
लेकिन जस्टिस बंगर ने पशुओं के अधिकार और कल्याण को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। जस्टिस बंगर ने कहा कि केवल समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 का पालन पीठ के लिए अनुचित होगा। याचिका खारिज कर दी गई। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाद के गुण-दोष के आधार पर इस मामले का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करने का लक्ष्य इन टिप्पणियों तक सीमित है।
मुझे लगता है कि जानवर मूक हो सकते हैं। लेकिन समाज के रूप में हमें उनसे बोलना चाहिए। पशुओं को दर्द नहीं देना चाहिए। मानव भी जानवरों को क्रूरता से पीड़ित होते हैं। पशुओं में भावनाएं होती हैं और वे सांस लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों। वे भोजन, पानी, आश्रय, सामान्य व्यवहार और चिकित्सा देखभाल की जरूरत रखते हैं
“-जस्टिस हर्ष बंगर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट