राज्यपंजाब

CM Bhagwant ने सख्त बिल लाया, जिससे अवैध कॉलोनी अब पंजाब में नहीं बसेगी।

इन दिनों पंजाब सरकार लगातार फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए बुधवार को अधिकारियों से बैठक की है। उनका कहना था कि कॉलोनाईजर्स लोगों को परेशान करना बंद कर दें। इसके खिलाफ बिल को अगले विधानसभा सत्र में मंजूरी दी जाएगी।

पंजाब सरकार जल्द ही एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे गैरकानूनी कॉलोनियां बनाने पर रोक लगेगी। यह बिल पंजाब विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह कानून राज्य में गैर कानूनी कॉलोनियां बनाने वाले को सख्त सजा देगा। इस संबंध में, उन्होंने अधिकारियों से बिल का मसौदा बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर कानूनी कलोनाईजर लोगों को सपने दिखाकर लूटते हैं।पैसे कमाते हैं और आम लोग उनकी गलतियों का भुगतान करते हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि बिना अनुमति के प्लाट बेच रहे कलोनाईजरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को कोई कीमत नहीं दी जाएगी। उनका दावा था कि राज्य सरकार पंजाब में गैरकानूनी कॉलोनियों को अनुमति नहीं देगी। इस अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानूनी रूप से बख्शा नहीं जायेगा।

रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता समाप्त

इसके अलावा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री में आम लोगों को महत्वपूर्ण सुविधाएं देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आम जनता की सेवा करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जमीन-जायदाद रजिस्ट्री में आम लोगों को एनओसी लेने में बहुत मुश्किल होता है। लोग इसमें बहुत समय बिताते हैं। यह व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का जरिया बन गई है। इसलिए इसे समाप्त करना था।

शिकंजा भी कलोनाईजरों पर कसेगा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गैरकानूनी कलोनाईजरों पर भी कार्रवाई की योजना है। उनका कहना था कि पंजाब में इस विषय में जल्द ही एक नया कानून बनाया जाएगा। विधानसभा के अगले सत्र में इस बिल को मंजूरी दी जाएगी, भगवंत सिंह मान ने कहा।

Related Articles

Back to top button