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21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार के लिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधारों पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा और भ्रामक करार दिया।

पुलिस ने स्पष्टीकरण में कहा कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही नई दिल्ली जिले में लागू है।

इन आदेशों के तहत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों की सभा पर सख्त प्रतिबंध है।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे असत्यापित सामग्री को बढ़ाने, अग्रेषित करने या साझा न करें। अधिकारियों ने कहा कि फर्जी खबरें बनाने या प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

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