Tarunpreet Singh Sond: निर्माण श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा
Tarunpreet Singh Sond: पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने पंजाब के 19 जिलों (जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है) में श्रमिक चौकों पर शिविर आयोजित किए। यह पहल श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद द्वारा अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आयोजित समीक्षा बैठक में जारी निर्देशों के बाद की गई।
इस बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड के अधिकारियों ने निर्माण श्रमिकों को अधिक से अधिक पंजीकृत करने के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लेबर चौकों पर ये शिविर लगाए हैं। ये शिविर 18 से 23 नवंबर, 2024 तक जारी रहेंगे। जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां ये शिविर 25 से 29 नवंबर तक लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं और उनके वित्तीय लाभों के बारे में भी जागरूकता पैदा की।
श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करता है, जिसमें वजीफा योजना, शगुन योजना, सामान्य सर्जरी योजना, पेंशन योजना, मातृत्व योजना आदि शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन लाभों का लाभ उठाने के लिए निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि कोई भी निर्माण श्रमिक (18-60 वर्ष की आयु के बीच) जिसने पिछले वर्ष पंजाब में कम से कम 90 दिन काम किया है, वह बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए पात्र है। उन्होंने पंजाब राज्य में काम करने वाले सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे खुद को बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत करें और बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं।